: भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत ग्राम तिरिया का नक्शा-खसरा तैयार, 30 दिवस के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित
Ten Singh Thakur
Mon, Mar 24, 2025
तेन सिंह ठाकुर जगदलपुर
नानगुर एवं दरभा में तहसीलदारों की नवीन पदस्थापना
*जगदलपुर 24 मार्च 2025/* कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा जिले के तहसील नानगुर एवं दरभा में तहसीलदारों की नवीन पदस्थापना की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के तहत प्रशासकीय दृष्टिकोण से तहसीलदार दरभा सुश्री दीपिका देहारी को आगामी आदेश पर्यन्त तहसीलदार नानगुर के पद पर अस्थाई तौर पर पदस्थ किया गया है। वहीं राज्य शासन द्वारा तहसीलदार श्री राहुल कुमार गुप्ता को दन्तेवाड़ा जिले से बस्तर जिले में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक आधार पर उन्हें आगामी आदेश पर्यन्त तहसीलदार दरभा के रूप में अस्थाई तौर पर पदस्थ किया गया है। तहसीलदार श्री राहुल कुमार गुप्ता को छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के नियम 125 के अधीन तहसील कार्यालय दरभा का आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदत्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होग
भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत ग्राम तिरिया का नक्शा-खसरा तैयार, 30 दिवस के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित
*जगदलपुर 24 मार्च 2025/* कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा जिले के तहसील नानगुर अंतर्गत ग्राम तिरिया पटवारी हल्का नम्बर-11 में छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 व 114 के नियम के अधीन कृषकों के कब्जा अनुसार नक्शा तथा खसरा तैयार कराया गया है जिसके आधार पर अंतिम प्रकाशन में प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण पश्चात संहिता की धारा 233 से 235 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निस्तार पत्रक, रूढ़ि पत्रक तथा धारा 108 के तहत अधिकार अभिलेख एवं अन्य सुसंगत अभिलेख तैयार कराया जाएगा। उपरोक्त नक्शा एवं खसरा के किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कोई व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो, तो वे इस सूचना प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से लिखित में दावा-आपत्ति तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा
*प्राकृतिक आपदा पीड़ित दो परिवारों को आठ लाख रूपए की आर्थिक सहायता*
जगदलपुर 24 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित दो परिवारों को आठ लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत् तहसील लोहण्डीगुड़ा ग्राम सुलेंगा निवासी रूखमीन की मृत्यु पानी में डूबने से पति श्री हेमचंद मण्डावी तथा तहसील जगदलपुर ग्राम धनपूंजी निवासी सोनसाय की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी श्रीमती जेमवती प्रत्येक को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में अंतरित किये जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदारों को दिए गए है।
प्रधान सम्पादक
तेन सिंह ठाकुर
6264046084
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