: पंचायत सचिवों ने हड़ताल पंडाल में किया रामायण पाठ
Wed, Apr 9, 2025
रचना ठाकुर की रिपोर्ट...
पंचायत सचिवों ने हड़ताल पंडाल में किया रामायण पाठ -17 मार्च से हड़ताल पर हैं सचिव- सचिवों के बगैर ही आयोजित हो रहा सुशासन तिहार *दंतेवाड़ा*। पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल विगत 17 मार्च से जारी है। इस दौरान सचिव जिला मुख्यालय व ब्लॉक मुख्यालयों में निरंतर धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सचिवों ने हड़ताल पंडाल में रामायण पाठ किया। पंचायत सचिव नियमितीकरण-शासकीयकरण संबंधी एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस बीच राज्य सरकार ने लोक सुराज अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम इस बार सुशासन तिहार रखा गया है। इसके जरिए नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की मांगों व शिकायतों के आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिवों के हड़ताल पर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पंचायत के काम-काज ठप पड़े हुए हैं। दो दिन पहले सोमवार कोसरपंच संघ की दंतेवाड़ा जिला इकाई ने धरना स्थल दुर्गा मंडप में पहुंचकर सचिवों के आंदोलन को समर्थन दिया था। सरपंच संघ के चारो ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्षों ने सचिवों की मांग को जायज बताते हुए इसे तत्काल पूरी करने की मांग रखी। साथ ही कहा किपंचायत सचिवों पर जितना कार्य भार और मानसिक दबाव रहता है, उसे देखते हुए शासन को नियमितीकरण-शासकीयकरण की मांग को तत्काल पूरा करना चाहिए। चुनाव में जब से नए सरपंचचुनकर आए हैं, तब से सचिव हड़ताल पर चले गए हैं। नए सरपंचों को काम करने और कुछ सीखने का मौका ही नही मिल रहा है। विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। आम जनता अपने काम के लिए भटक रही है।जिला ब्यूरो प्रमुख दंतेवाड़ारचना ठाकुर7000297169
: विषय बाध्यता की शर्तें से शिक्षक नाराज़
Wed, Apr 9, 2025
तेन सिंह ठाकुर
विषय बाध्यता की शर्तें से शिक्षक नाराज
दो साल पूर्व राजपत्र में प्रकाशित विषय बाध्यता की समाप्ति के निर्णय को वापस लेने पर सहायक शिक्षकों में नाराजगी है। इस फैसले से वरिष्ठता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वहीं वेतन विसंगति की समस्या का समाधान भी नहीं होगा।
बस्तर संभाग में आने वाले सात जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा और कोण्डागांव में रिक्त शिक्षक एल बी के पद को भरने पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है। 17 मार्च 2025 को संयुक्त संचालक बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर से सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। जेडी के आदेश क्रमांक 696 के तहत केवल संस्कृत विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का शिक्षक एल बी टी संवर्ग में पदोन्नति का उल्लेख है। इस बात को लेकर संभाग के सहायक शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। सहायक शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 2023 में विषय बाध्यता को समाप्त करने का नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा है। सहायक शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर करते कहा है कि सभी विषय में एक साथ पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है? जेडी कार्यालय की ओर से संस्कृत विषय में पदोन्नति के नाम पर 3500 से अधिक सहायक शिक्षकों की सीआर मंगाई गईं है। उक्त सभी शिक्षकों को संस्कृत विषय में ही पदोन्नति दी जाएगी या अन्य विषय में, यह भी स्पष्ट नहीं है। संभाग के सहायक शिक्षकों ने मांग की है कि राजपत्र में प्रकाशित विषय बाध्यता को समाप्त करने के निर्णय का पालन हो और वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए। विषय बाध्यता के कारण फरवरी 2022 में वरिष्ठ सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो गए।
20 साल से एक ही पद पर कार्यरत
वर्ष 2005 से 2008 बैच के कई सहायक शिक्षक ऐसे है जो बीस साल से एक ही पद पर कार्यरत हैं। पदोन्नति पाने वाले 2010 - 2012 बैच के शिक्षकों का वेतन 2005 बैच के वरिष्ठ सहायक शिक्षकों से अधिक है। बगैर प्रमोशन के 20 साल तक सेवा देने वाले को योग्यता के बावजूद क्रमोन्नत वेतन भी नहीं मिल रहा है। बीजापुर जिले के सहायक शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। अन्य जिले में 2012 बैच तक शिक्षक एल बी में पदोन्नत हो चुके हैं या फिर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक बन गए हैं।विषय बाध्यता की शर्त गलतसहायक शिक्षकों ने कहा है कि विषय बाध्यता की समाप्ति के निर्णय को बदलना अनुचित है। दो साल पहले राजपत्र में प्रकाशित विषय बाध्यता को समाप्त करने के नियम का पालन हो। ताकि सबको पदोन्नति का अवसर मिले। शिक्षक थलेश ठाकुर ने कहा है कि 18-20 साल से बीजापुर जिले के सहायक शिक्षक एक ही पद पर कार्यरत हैं। ऐसे वरिष्ठ प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को, किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की अहर्ता रखते हों पदोन्नति मिलना चाहिए। बीएड प्रशिक्षित को भी प्राथमिकता मिले। ताकि मीडिल और हाईस्कूल में पढ़ाने वाले बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी दूर हो सके।
प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6264046084
: श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित
Wed, Apr 9, 2025
तेन सिंह ठाकुर
श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारितनारायणपुर, 08 अप्रैल 2025// श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 01 अपै्रल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक समाप्त होने वाले छः माही अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सुचकांक में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों, शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा कृषि श्रमिकों हेतु सम्पूर्ण छत्तीसगढ के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें अकुशल कृषि श्रमिक 9 हजार 180 रूपये प्रतिमाह, अनुसूचित नियोजन अंतर्गत अकुशल हेतु 10 हजार 656 रूपये, अर्द्धकुशल हेतु 11 हजार 306 रूपये, कुशल हेतु 12 हजार रूपय और उच्च कुशल हेतु 12 हजार 866 रूपये, शासकीय विभागों में नियोजन अंतर्गत अकुशल हेतु 10 हजार 656 रूपये, अर्द्धकुशल हेतु 11 हजार 306 रूपये, कुशल हेतु 12 हजार 86 एवं उच्च कुशल श्रमिकों कर्मचारियों हेतु 12 हजार 866 रूपये न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित किया गया है, जो 01 अपै्रल से 30 सितम्बर 2025 तक देय होगा।
प्रधान सम्पादक
तेन सिंह ठाकुर
6264046084