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: श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित

तेन सिंह ठाकुर श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित नारायणपुर, 08 अप्रैल 2025// श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 01 अपै्रल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक समाप्त होने वाले छः माही अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सुचकांक में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रमायुक्त छत्तीसगढ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों, शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा कृषि श्रमिकों हेतु सम्पूर्ण छत्तीसगढ के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें अकुशल कृषि श्रमिक 9 हजार 180 रूपये प्रतिमाह, अनुसूचित नियोजन अंतर्गत अकुशल हेतु 10 हजार 656 रूपये, अर्द्धकुशल हेतु 11 हजार 306 रूपये, कुशल हेतु 12 हजार रूपय और उच्च कुशल हेतु 12 हजार 866 रूपये, शासकीय विभागों में नियोजन अंतर्गत अकुशल हेतु 10 हजार 656 रूपये, अर्द्धकुशल हेतु 11 हजार 306 रूपये, कुशल हेतु 12 हजार 86 एवं उच्च कुशल श्रमिकों कर्मचारियों हेतु 12 हजार 866 रूपये न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित किया गया है, जो 01 अपै्रल से 30 सितम्बर 2025 तक देय होगा। प्रधान सम्पादक तेन सिंह ठाकुर 6264046084

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