: कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 के तत्कालीन सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित
Ten Singh Thakur
Thu, Feb 20, 2025
तेन सिंह ठाकुर
कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 के तत्कालीन सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित
जगदलपुर, 19 फरवरी 2025/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर श्री प्रतीक जैन द्वारा जिले के जनपद पंचायत बस्तर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुरपुरा -01 के तत्कालीन सचिव श्री विघनेश्वर शार्दुल को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त निलंबन सम्बन्धी जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर द्वारा 13 फरवरी 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर श्री विघनेश्वर शार्दुल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 जनपद पंचायत बस्तर द्वारा न ही दूरभाष द्वारा और न ही पत्राचार के माध्यम से नियत समय पर कोई भी जानकारी प्रस्तुत किया जाता है। उक्ताशय के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर द्वारा पूर्व में भी मौखिक रूप से लगातार निर्देशित किये जाने एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने के लिए रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) विकासखण्ड बस्तर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री शार्दुल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं होने एवं श्री शार्दुल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 से संबंधित आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना पूर्व सूचना के विगत एक माह से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप श्री शार्दुल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 जनपद् पंचायत बस्तर को उच्चाधिकारी के आदेश-निर्देशों की अवहेलना करने सहित अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर की अनुशंसा के आधार पर श्री विघनेश्वर शार्दुल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 जनपद पंचायत बस्तर को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।
निलंबन अवधि में श्री विघनेश्वर शार्दुल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तुरपुरा-01 जनपद पंचायत बस्तर का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर निर्धारित किया गया है। सम्बन्धित को निलंबन अवधि में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत् नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रधान सम्पादक
तेन सिंह ठाकुर
6264046084
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन