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अर्जुन देवांगन कि रिपोर्ट : बाल दिवस के अवसर पर कानूनी जानकारी

*बाल दिवस के अवसर पर कानूनी जानकारी कार्यशाला*

नारायणपुर 14 नवंबर 2025/ बाल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागाॅव श्रीमती किरण चतुर्वेदी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के आदेशानुसार कुमारी प्रतिभा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के निर्देशानुसार प्रतिधारक अधिवक्ता चंदप्रकाश कश्यप,अधिकार मित्र घसीराम नेताम, अधिकार मित्र वर्षा यादव, अधिकार मित्र मनीषा बघेल के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं को चंदप्रकाश कश्यप प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा 14 नवम्बर को बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न के जयंती 1964 में भारत के संसद के द्वारा बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश पारित किया गया । उसके बाद 14 नवम्बर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा । संविधान में प्रदत मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनयम, बल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, हिंदू विधि के अंतर्गत पैतृक संपत्ति में पुत्र एवं पुत्री को बराबर का अधिकार होता है। आदि के बारे में विधिक जानकारी दिया गया ।

विधिक सेवा पात्र

निःशुल्क अधिवक्ता

गुड टच - बेड टच

यातायात नियम

बाल तस्करी

नशा मुक्ति अभियान

पॉक्सो एक्ट

(1098 चाइल्ड हेल्पलाइन आदि ) के बारे में जानकारी दी गई।

प्राचार्य एवं शिक्षक गण उपस्थित थे|

उत्तर बस्तर संभाग हेड

अर्जुन देवांगन

9424287527

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